व्यक्ति की मौत के बाद उसके आधार कार्ड या पैन कार्ड का क्या होगा? जाने कैसे करवा सकते है बंद Pancard Rules

Pancard Rules : आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी जैसे सरकारी दस्तावेज व्यक्ति की पहचान का प्रमाण होते हैं. इनका उपयोग सरकारी योजनाओं, बैंकिंग कार्यों और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में किया जाता है. लेकिन सवाल उठता है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद इन डॉक्यूमेंट्स का क्या करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के दुरुपयोग से बचा जा सके.

आधार कार्ड का मृत्यु के बाद क्या करें?

आधार कार्ड हर भारतीय नागरिक की पहचान का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें 12 अंकों का यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर होता है.

आधार को डिएक्टिवेट करने का प्रावधान

वर्तमान में आधार कार्ड को मृत्यु के बाद डिएक्टिवेट या कैंसिल करने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है. यहां तक कि मृत्यु पंजीकरण के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य भी नहीं है.

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दुरुपयोग को रोकने के उपाय

  • बायोमेट्रिक डेटा को लॉक करें: मृत व्यक्ति के आधार से जुड़े बायोमेट्रिक्स को यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉक किया जा सकता है.
  • दस्तावेजों को सुरक्षित रखें: मृतक का आधार कार्ड किसी अनधिकृत व्यक्ति के हाथ न लगे, यह सुनिश्चित करें.

पैन कार्ड है वित्तीय लेनदेन का महत्वपूर्ण दस्तावेज

पैन कार्ड का उपयोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने, बैंकिंग कार्यों और अन्य वित्तीय लेन-देन में होता है.

पैन कार्ड कैसे सरेंडर करें?

मृत व्यक्ति का पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं:

  1. आवेदन पत्र जमा करें: पैन रजिस्टर्ड असिसिंग ऑफिसर (AO) को एक आवेदन लिखें.
  2. आवेदन में ये विवरण दें: मृतक का नाम, पैन नंबर, जन्मतिथि और मृत्यु प्रमाण पत्र की एक फोटोकॉपी.
  3. सभी वित्तीय निपटान करें: पैन कार्ड सरेंडर करने से पहले मृत व्यक्ति के सभी वित्तीय कार्यों को पूरा करें.

पैन कार्ड सरेंडर करना क्यों जरूरी है?

  • पैन कार्ड के दुरुपयोग से बचा जा सकता है.
  • मृत व्यक्ति के नाम पर अनधिकृत वित्तीय गतिविधियों को रोका जा सकता है.

वोटर आईडी: मतदान के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज

वोटर आईडी कार्ड का उपयोग चुनाव में मतदान करने के लिए किया जाता है. मृत्यु के बाद इसे कैंसिल करना आवश्यक है.

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वोटर आईडी कैंसिल करने की प्रक्रिया

1960 के मतदाता पंजीकरण नियमों के तहत मृतक के वोटर आईडी को कैंसिल किया जा सकता है:

  1. निर्वाचन कार्यालय में आवेदन करें: मृतक के निर्वाचन क्षेत्र के कार्यालय में आवेदन जमा करें.
  2. आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें: आवेदन पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति जमा करें.
  3. कैंसिलेशन की पुष्टि करें: निर्वाचन आयोग से पुष्टि प्राप्त करें कि वोटर आईडी कैंसिल कर दिया गया है.

**डॉक्यूमेंट्स का सुरक्षित उपयोग क्यों जरूरी है?

मृत व्यक्ति के सरकारी दस्तावेजों का दुरुपयोग पहचान चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है. इसलिए परिजनों को इन दस्तावेजों को सुरक्षित रखना चाहिए और उन्हें डिएक्टिवेट या कैंसिल करने के उचित कदम उठाने चाहिए.

महत्वपूर्ण सुझाव

  1. मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाएं: यह सभी सरकारी प्रक्रियाओं के लिए अनिवार्य है.
  2. दस्तावेजों को अपडेट करें: बैंक और अन्य संस्थानों में मृत व्यक्ति की जानकारी अपडेट करें.
  3. डिजिटल सेवाओं का उपयोग करें: अधिकांश प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन की जा सकती हैं.

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